हरियाणा के जिला रोहतक में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत की संकल्पना गांवों में लगने वाली पंचायतों पर आधारित है। जहां पर दोनों पक्षों की सहमति से मामले निपटाए जाएंगे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एंव हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 अगस्त को जिला न्यायीक परिसर रोहतक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आजादी के 75वें वर्ष पर रिकार्ड मुकदमे निस्तारित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव एवं सीजेएम राजेश कुमार यादव के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर के लिटीगेंट हाल में शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबध मे एक और हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। हेल्प डेस्क के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबध मे नागरिकों को हर प्रकार की जानकारी मुहैया कराई जाएगी।
आपसी समझौते के तहत सुलभ तरीके से न्याय पाने के लिए हर फरियादी को लोक अदालतों के आयोजन की प्रतीक्षा रहती है। जिसके तहत रास्ता, भूमि विवाद, श्रम विवाद, वैवाहिक मामले, दिवानी मामले, नाप तोल के मामले, विधुत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के विवाद, दाखिल खारिज, एक्सीडेंट से संबधित मामले, बैंक व बिजली के मामले तथा सभी प्रकार के दिवानी मामलों का निस्तारण किया जाएगा।