नियमों की अवहेलना के चलते प्रशासन ने सिनेमा को किया सील

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सिनेमा संचालक ने लाईसेंस का नहीं करवाया था नवीनीकरण
ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई सीलिंग की कार्रवाई

एस• के• मित्तल 
सफीदों,       नियमों की अवहेलना के चलते सफीदों प्रशासन ने नगर के जींद रोड़ स्थित आरएस सिनेमा थिएटर को वीरवार को सील कर दिया गया। सीलिंग की यह कार्रवाई जिला उपायुक्त के आदेशों पर की गई है। जिला प्रशासन की ओर से सिलिंग कार्रवाई के लिए सफीदों पालिका सचिव विक्रमजीत को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बनाया गया था। वीरवार को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट विक्रमजीत के नेतृत्व में नगरपालिका कनिष्ठ अभियन्ता अजय, सफाई निरीक्षक कर्मवीर सिंह, लिपिक अनिल कुमार, लिपिक व सुपरवाईजर हिमांशु रोहिल्ला आरएस सिनेमा पहुंचे और सिलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर व्यापक पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन द्वारा सिलिंग कार्रवाई की फोटोग्रॉफी की करवाई गई। पालिका सचिव विक्रमजीत ने बताया कि पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 के तहत सिनेमा संचालक राजेंद्र सिंह सिंगरोहा को 14 जुन 2017 से 13 जुन 2020 तक 3 वर्ष के लिए जारी किया गया था। इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके उसे संचालित करने व पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 (विडियो थिएटर) लाईसेंस नवीकरण नहीं करवाए जाने पर नोटिस जारी किया गया था।
पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 की धारा 7 के तहत सिनेमा मालिक को अंतिम मौका देते हुए जारी किया गया सिनेमा लाईसेंस जुर्माना राशि सहित नवीनीकरण करवाने के बारे में लिखा गया तथा नवीकरण नहीं करवाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था लेकिन सिनेमा संचालक द्वारा लाईसेंस का नवीकरण नहीं करवाया गया। जिसके चलते जिला उपायुक्त ने इस सिनेमा को सील करने के आदेश जारी किए गए थे। उपायुक्त के आदेश की पालना करते हुए आज इस सिनेमा को सील कर दिया गया है।
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