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सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है आवेदन
एस• के• मित्तल
जींद, उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
जींद, उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई 2022 तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में दावेदार मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है।
आवेदक अपना आवेदन सरल पोर्टल https://saralharyana. gov.in// पर उपलब्ध है Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by Covid-19″ के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदक इससे सम्बधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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