नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 20 साल कैद व जुर्माना

एस• के • मित्तल
जींद, थाना जुलाना के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी दीपक वासी गांव किलाजफरगढ़ जुलाना को 20 साल कारावास व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि जींद के जुलाना एरिया की एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने पर उसके परिजन द्वारा 10 सितंबर 2020 को दी गई शिकायत पर थाना जुलाना में मामला दर्ज किया गया था जो पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। -[]

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जांच अधिकारी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सबूत जुटाए गए। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने ब्यान कराए गए व ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में पेश किया गया। परिणाम स्वरूप आरोपी दीपक वासी किलाजफरगढ़ को श्री चंद्र हास ए एस जे जींद अदालत द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 30 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नही भरने पर 1 साल अतिरिक्त सजा व भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कैद, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 20 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर आरोपी को 5 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़िता को 4 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।

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