ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो गई है। सरकार की ओर से इसके लिए विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए 25 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को तीन जिले चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसमें से एक जिले को सरकार प्राथमिकता देगी।
CS ने जारी किया लेटर
CS संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी लेटर में [email protected] और [email protected] पर E-मेल के जरिए से सुझाव और टिप्पणियां देने को कहा है। उन्होंने कर्मचारियों और विभागों से हरियाणा सिविल सचिवालय को डाक के माध्यम से टिप्पणियां और सुझाव भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
इसलिए मांगे सुझाव
सरकार को ग्रुप-D के नवनियुक्त कर्मचारियों के पद या विभाग तकनीकी, शैक्षिक योग्यता के आधार पर परिवर्तन के संबंध में बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) ACT 2018 के तहत आने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में सभी विभागों से टिप्पणियों और सुझाव मांगे गए हैं।
ड्राइव में भाग लेने के लिए पात्रता
इस ट्रांसफर ड्राइव में ग्रुप डी अधिनियम के लागू होने के बाद नियुक्त और हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में तैनात सभी ग्रुप डी कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र हैं। हालांकि, किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
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