हरियाणा ऑफिसों में अब छलकेगें जाम: कंपनियां कैंपस में ही बना सकेंगी बार; पार्टियों में भी जाम छलकाने से कोई रोक नहीं होगी

हरियाणा के कॉपरपोरेट कंपनियों के ऑफिसों में अब जाम छलकाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। सूबे की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को बीयर और कम एल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोस सकेगी। जून में लागू होने वाली हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा।

हरियाणा ऑफिसों में अब छलकेगें जाम: कंपनियां कैंपस में ही बना सकेंगी बार; पार्टियों में भी जाम छलकाने से कोई रोक नहीं होगी

हालांकि इस सुविधा के लिए कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। यह सुविधा उन्हीं कॉरपोरेट ऑफिसों को मिलेगी, जहां कम से कम पांच हजार कर्मचारी हों।

L-10एफ लाइसेंस दिया जाएगा

हरियाणा सरकार की ओर से कंपनियों को इसके लिए L-10एफ लाइसेंस दिया जाएगा दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए कई शर्तें भी पूरी करनी होंगी। कंपनियों के पास सबसे पहले इस सुविधा को लेने के लिए एक लाख वर्ग फुट जगह की शर्त को पूरा करना होगा, साथ ही कम से कम दो हजार वर्ग फीट का कैंटीन एरिया भी बनाना होगा।

इन शहरों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा के चार ऐसे जिले हैं, जहां कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकार की इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। उन जिलों में गुरुग्राम पहले नंबर पर आता है। इसके बाद फरीदाबाद, मानेसर और सोनीपत जैसे शहरों में बड़ी कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हैं, जो एक्साइज पॉलिसी की इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

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खरीदना होगा शराब का स्टॉक

नई आबकारी नीति के तहत कॉरपोरेट ऑफिस में न केवल बीयर और वाइन पीने की इजाजत होगी, बल्कि पार्टियों में भी जाम छलकाने से कोई रोक नहीं होगी। लाइसेंस धारक को नीति के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा। इसके अलावा पब और बार के लिए आवश्यक शर्तों को भी कंपनियों के द्वारा पूरा करना होगा।

चुकानी होगी दस लाख रुपए फीस

आफिस में ही बार बनाने को लेकर संबंधित कंपनी को लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए एनुअल फीस देनी होगी। इसके अलावा, लाइसेंस लेने वाले को 3 लाख रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यह तीन लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे। पॉलिसी में शराब कारोबारियों को भी राहत देते हुए रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस की फीस कम कर दी गई है।

इन्हें लगा झटका

हरियाणा में मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे आयोजनों के लिए 3 दिनों के लिए आवेदन दिया जाएगा। पांच हजार लोगों के लिए अब 50 हजार रुपए प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम के देनें होंगे।

पहले इसके लिए 10 हजार रुपए देने पड़ते थे।वहीं 25 हजार लोगों वाले कार्यक्रम के लाइसेंस की फीस एक लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति इवेंट कर दी गई है। इससे अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को पांच लाख प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है।

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