स्ट्रीट वेंडर्स अपने व्यवसायिक स्थल पर ही लगाएं वितरित किए गए परिचय बोर्ड : जिला नगरायुक्त सुरेन्द्र कुमार

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत योग्य पथ विक्रेताओं को दिए गए परिचय बोर्ड व सम्मान पत्र
सही समय पर भुगतान करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाती है 20 हजार से 50 हजार रूपए तक की राशि
स्ट्रीट वेंडर्स व्यवसाय चलाने के लिए सीएचसी सेंटर से करें आवेदन

एस• के • मित्तल 
जींद,       आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग स्थित नगर आयुक्त कार्यालय में बुधवार को प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत योग्य पथ विक्रेताओं को सम्मान पत्र वितरित किये गए। इन लोगों को योजना के तहत लोन राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से लाभार्थी आजीविका का साधन जुटा पाएंगे। यह जानकारी जिला नगर आयुक्त सुरेन्द्र कुमार ने योग्य पथ विक्रेताओं को परिचय बोर्ड व सम्मान पत्र वितरण करने उपरान्त दी।
केन्द्र सरकार की तरफ से भेजे गए ये परिचय बोर्ड व सम्मान पत्र उन्ही व्यक्तियों को दिए गए जिनका लोन दस हजार से 20 हजार व 50 हजार रूपए तक स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने कहा कि वितरित किए गए परिचय बोर्ड स्ट्रीट वेंडर्स जहां कहीं भी अपना व्यवस्याएं कर रहे हो वहीं पर लगाएं ताकि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत छोटे-छोटे विक्रेता, ठेले वाले, रेहड़ी वाले लोग योजना का लाभ उठा सकते है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं को 10 हजार, 20 हजार व 50 हजार रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता, नियमित  भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत आरम्भ में 10 हजार का लोन एक स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है और वेंडर को दिए गए लोन की समय पर अदायगी करने पर 7 फीसदी ब्याज पर सब्सिडी सरकार द्वारा वेंडर को दी जाएगी। इसका भुगतान करने उपरांत 20 हजार रुपए व तदोपरांत 50 हजार रुपए लोन स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकता है।
 उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रेहड़ी संचालक के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी व प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट जो नगर परिषद, पालिका द्वारा प्रदान की गई होना अनिवार्य है। पथ विक्रेता अपने नजदीकी सीएससी सेन्टर के माध्यम से वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी व नगर परिषद द्वारा दिया गया स्ट्रीट वेंडर प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट के आधार पर लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या नगर परिषद, पालिका कार्यालय में कार्यरत स्टाफ से आवेदन करवा सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
 वहीं दूसरी और जिला नगर आयुक्त सुरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग में राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन द्वारा जीदं शहर के व्यक्तियों को जिनकी आय दो लाख रूपए से कम है या उनके पास बीपीएल राशन कार्ड है उनको स्व रोजगार स्थापित करने के लिए दो लाख रूपए तक के ऋण स्वीकृत किए गए। लीड बैंक मैनेजर हेमचन्द्र अहलावत ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दो लाख रूपए तक के लोन स्वीकृत किए गए, जिससे वे व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित कर अपना रोजगार स्थापित कर सके और आने वाले कुछ ही दिनों में दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
इस अवसर पर नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के नोडल ऑफिसर प्रवीण प्ररूथी, एपीओ जितेन्द्र सिंगला, नरेन्द्र गर्ग, सन्दीप कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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