हरियाणा के जिले करनाल में 2 साल बच्ची को सौतेले पिता द्वारा यातनाएं देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 18 फरवरी 2021 को बाल कल्याण समिति को एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक बच्ची को यातनाएं दी जा रही है। जिसके बाद समिति के सदस्यों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो पाया कि नाबालिग बच्ची के शरीर पर जलने के निशान थे। बाल कल्याण समिति ने बच्ची की कांउसलिग की, जिससे साफ हुआ कि उसके सौतेले पिता ने बीड़ी से बच्ची के शरीर को जलाया है। समिति के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी प्रवीण वासी अंजनथली को गिरफ्तार कर लिया था। जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था, जहां कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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जानकारी देते डा पंकज न्यायवादी।
वर्जन
डा. पंकज जिला न्यायवादी करनाल ने बताया कि यह मामला खत्री सौरभ ए.सी.जे.एम करनाल की अदालत में था। जहां 2 वर्ष की बच्ची को यातनाएं देने के मामले में दोषी को सजा व जुर्माना हुआ है। यदि दोषी 5 हजार का जुर्माना नहीं भरता, तो उसे 9 महीने की और सजा काटनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। पीड़ित को न्याय मिले और दोषी को सजा मिले।