बिना अनुमति के किसी भवन की दीवार पर नहीं लगाएं प्रचार सामग्री

आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करना सभी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी : उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार

एस• के• मित्तल     
जींद,        जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने कहा है कि नगरपरिषद के चुनाव के दौरान उम्मीदवार किसी भी सरकारी या निजी भवन पर बिना मालिक की अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेंगे। वे केवल अधिकृत स्थानों पर ही प्रचार सामग्री को चस्पां करें।
उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने  कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करना सभी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी रहेगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी निर्देशानुसार स्थानीय निकाय के चुनाव में संपत्ति विरूपण के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अनुसार उम्मीदवार प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही अपनी विज्ञापन सामग्री को लगाएं।
किसी पंचायत या सरकारी भवन की दीवारों पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाने की मनाही है। इसी प्रकार किसी प्राईवेट प्रोपर्टी पर भी प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो पहले उसके मालिक से लिखित में अनुमति लेनी अनिवार्य है। बगैर अनुमति के प्रचार सामग्री लगाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ प्रोपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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