हरियाणा में पंचायती चुनाव की तैयारी की जा रही हैं। अब मतदान सूची में शामिल धुंधली फोटो को बदला जाएगा। साथ ही डुप्लीकेट इंट्री को भी मतदाता सूची से बाहर करवाया जाएगा। इसके लिए बीएलओ द्वारा स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। जिसके लिए छुट्टी के दिन निर्धारित किए गए हैं। जिसके बाद 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन कार्य होगा।
DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण अथवा पुन: प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 1500 से ज्यादा मतों वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाना है।
साथ ही डेमोग्राफिकली सिमिलर इन्ट्रीज (DSES), फोटो सिमिलर इन्ट्रीज (PSIEपीएसईस) व फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) की विसंगतियों को भी दूर करने का कार्य भी किया जा रहा है। मतदाता सूची में जहां भी जरूरी हो वहां पर धुंधली फोटो की जगह बेहतर गुणवत्ता वाली फोटो को बदलने का कार्य भी 15 अक्टूबर तक किया जाएगा तथा 25 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक एक से 8 तक फोरमेट तैयार किया जाएगा।
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4 दिन चलेगा विशेष अभियान
9 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक इस संबंध में दावे व आपत्तियां लेने की समय अवधि रहेगी। 19 नवंबर (शनिवार) तथा 20 नवंबर (रविवार) तथा इसी प्रकार 3 दिसंबर (शनिवार) व 4 दिसंबर (रविवार) को अवकाश के दिन विशेष अभियान की तिथि घोषित की गई है। विशेष अभियान के चारों दिन बीएलओज अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। मतदाता अवकाश के दिनों में अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्य को संपन्न करवा सकते हैं।
5 जनवरी को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन
26 दिसंबर को दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। एक जनवरी को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तो वह व्यक्ति दावा फार्म नम्बर 6 में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक हो और अन्य किसी क्षेत्र में उसका पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज ना हो।
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