फतेहाबाद में 5 युवकों को 20-20 साल की कैद: मामला लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का; पांचों पर 80 हजार 500 रुपए जुर्माना

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हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने के 5 दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने 20-20 साल की कैद और 80 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी दोषियों की उम्र 19 से 22 साल के बीच है।

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रतिया सदर प‌ुलिस ने रतिया क्षेत्र के एक गांव निवासी लड़की के पिता की शिकायत पर 11 फरवरी 2021 को गांव के ही पांच युवकों निर्मल ऊर्फ निम्मा, जसविंद्र उर्फ जस्सू, गुरप्रीत उर्फ गौरी, जगसीर उर्फ गग्गू व प्रगट सिंह के खिलाफ अपहरण करने, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धारा 6 व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उपरोक्त युवक उसकी बेटी का अपहरण करके गांव की व्यायामशाला में ले गए, जहां पर जगसीर ने उसकी बेटी से जबरन दुष्कर्म किया और अन्य युवकों ने उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद सभी दोषियों को काबू कर लिया था।

 

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