हरियाणा के पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने दोषी लखन को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मेडिकल के बाद जुड़ा था 4 पॉक्सो एक्ट
थाना माडल टाउन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 2 अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक युवक भगा ले गया। मॉडल टाउन थाना IPC की धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने तलाश शुरू कर दी थी।
4 अक्टूबर 2018 को पुलिस टीम ने किशोरी को आरोपी के कब्जे से पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद कर किशोरी के 164 CRPC के तहत कोर्ट में ब्यान अंकित करवाए गए थे। सिविल अस्पताल में किशोरी का मेडिकल करवा गया।
मामले में 4 पॉक्सो एक्ट इजाद कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा दो माह में तफ्तीश पूरी कर चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
इन धाराओं व एक्ट में हुई सजा
दोषी लखन को 4 पॉक्सो एक्ट व 376 में 10-10 साल की सजा, 20-20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। आईपीसी 363 में 3 साल सजा 10 हजार रुपए जुर्माना, न देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। आईपीसी 366 में 5 साल सजा 15 हजार जुर्माना, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
.
पानीपत में दुष्कर्मी को 10 साल की सजा: चार साल पहले किशोरी को ले गया था बहला-फुसला कर; 65,000 का लगाया जुर्माना
.