पंचायती चुनावों की तैयारी: 817951 मतदाताओं में से 252234 ने आधार कार्ड करवाया लिंक, 30 मार्च तक पूरा होगा कार्य

 

हरियाणा के रोहतक में पंचायती चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत अब मतदाताओं के आधार कार्डों को मतदाता सूची से जोड़ा जा रहा है। अभी तक मात्र 30.84 प्रतिशत मतदाताओं के आधार कार्ड को ही लिंक किया गया है। जबकि 69.16 प्रतिशत मतदाताओं के आधार कार्ड को लिंक करने का काम अभी भी शेष है।

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DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया कि जिले में कुल 8 लाख 17 हजार 951 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। जिनमें से 2 लाख 52 हजार 234 मतदाताओं के आधार कार्ड मतदाता सूची से जोड़ा जा चुका है। जबकि 5 लाख 65 हजार 717 मतदाताओं का लिंक होना बकाया है। आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य 30 मार्च तक गरूड़ एप पर BLO द्वारा किया जाना हैं।

उन्होंने कहा कि जिला में नियुक्त सभी BLO को गरूड़ एप पर शेष बचे सभी मतदाताओं के नाम आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आदेश दिए गए। साथ ही उन्होंने वोट का महत्व समझाते हुए वोटर कार्ड को आधार से जुड़वाने व वोट बनवाने बारे आम जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जो मतदाता स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना चाहते है वे nvsp.in पर ऑनलाइन फार्म 6B भरकर आधार नंबर को मतदाता सूची के साथ जोड़ सकते हैं।

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पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में दर्ज करवाएं नाम
जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया की नई वोट के लिए जिस किसी व्यक्ति की आयु दिनांक 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका प्रकाशित मतदाता सूची मे नाम दर्ज नहीं हो तो वह अपने क्षेत्र के संबंधित BLO व जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतक के कार्यालयों में फार्म 6 भरकर आवेदन कर सकते है। इसके लिए रिहायश व आयु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगा कर देनी है। किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फार्म नंबर 7, आधार कार्ड से जोड़ने के लिए फार्म नंबर 6ख व प्रकाशित मतदाता सूची में किसी गलत इन्द्राज को शुद्ध करवाने के लिए फार्म नंबर 8 भरकर दिया जा सकता है।

निशुल्क मिलेंगे फार्म
डीसी यशपाल ने बताया कि सभी फार्म संबंधित BLO तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, रोहतक से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। जिले से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम चैक करवाने व अन्य जानकारी http://ceoharyana.nic.in पर प्राप्त कर सकता है। मतदाता स्वयं nvsp की साइट पर फार्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।

 

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