शहर में सीलिंग अभियान के दौरान अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई करती नगर निगम की टीम।
शहर में धड़ल्ले से चल रही अवैध इमारतों व संस्थानों को लेकर अब नगर निगम पूरी सख्ती बरतने के मूड में है। इसी बीच सोमवार को एक बार फिर से नियम तोड़ कर चल रहे व्यवसायिक इमारत, अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटरों, पीजी संचालकों व मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान सीलिंग अभियान चलाया।
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सिफारिशों के लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं तक फोन घनघनाने लगे, लेकिन आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। नगर निगम की संयुक्त टीमों की ओर से जींद रोड, हिसार रोड, सुखपुरा चौक आदि क्षेत्रों में सीलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम की ओर से सोमवार को भी सख्ती से कार्य किया गया।
अभियान के दौरान टीम की ओर से 6 होटल, 1 योगा सेंटर व टावर, 2 अस्पताल व 1 कॉम्प्लेक्स (होटल- मलिक होटल, प्रिंस होटल, एचआर-12 होटल, होटल प्लाजा, आई-कोन होटल, रॉयल जन्नत होटल, बीकानेर मिष्ठान भंडार, कॉम्प्लेक्स- हाईटेक, अस्पताल- किसान व मेडिकेयर और योगा सेन्टर व टावर इत्यादि) सील किए गए। टीम की ओर से किसान व मेडिकेयर अस्पताल में मरीजों को देखते हुए वर्तमान में एक-एक भाग सील किया।
नियमों का करना होगा पालन, ताेड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी
पहले भी अवैध इमारत और संस्थानों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई की गई। इस दौरान सभी मालिकों को भवन प्लान, हाउस टैक्स बिल, फायर एनओसी, पार्किंग सुविधा इत्यादि मापदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। अन्यथा नियमों की पालना नहीं करने वाले अवैध व्यवसायिक मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के जरिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियम तोड़ने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में प्राॅपर्टी टैक्स दाताओं ने अभी भी संपत्तिकर जमा नहीं करवाया है। बकायदारों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। संपत्तिकर की वसूली और अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिस दौरान सम्पत्तिकर, भवन एवं एन्फोर्समेंट की टीमें संयुक्त रूप से सीलिंग कार्य करेंगी।
-धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम रोहतक
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