हरियाणा के जींद में एडीजे डा. चंद्रहास की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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मामल के अनुसार 5 जून 2019 को सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव की नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को वह घर में सोई हुई थी। तभी उनका पड़ोसी दीपक तथा राहुल उसे घर से अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। किसी तरह वह घर पहुंची और घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया।
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दीपक तथा राहुल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने, 6 पाक्सो एक्ट, अपहरण करने के तहत मामला दर्ज कर दोनों को काबू कर लिया था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने राहुल तथा दीपक को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जींद में 2 दुष्कर्मियों को उम्र कैद की सजा: नाबालिग लड़की से किया था गैंग रेप; दोनों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना
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