हरियाणा के जींद में युवती के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकत करने, विरोध करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के केस में दोषी युवक को कोर्ट ने 2 साल की कैद व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की कोर्ट में चल रहा था। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 15 अगस्त 2022 को शहर के भिवानी रोड निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी बेटी बाजार से घर की तरफ लौट रही थी। रेलवे फाटक के पास ही बूढ़ा बाबा बस्ती निवासी कमल ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कमल ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की तो उसकी बेटी ने विरोध जताया। उसे धमकी देते हुए वहां से चला गया।
शहर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कमल के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास ने कमल को 2 साल की कैद तथा 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
.आपने आज हमें बहुत खुशी दी है: राफेल नडाल ने विंबलडन की जीत के बाद कार्लोस अल्कराज की सराहना की