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एस• के• मित्तल
जींद, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार बुधवार को जिला जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि प्रत्येक माह पहले व तीसरे बुधवार को प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार छोटे अपराधों में समलित बंदियों के मामले इन लोक अदालत के जरिए निपटाए जा रहे है। इन लोक अदालतों में ऐेसे मामले रखे जाते है और यदि अपराधी स्वैच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर भविष्य में ऐसी गलती ना करने का आश्वासन दें तो उस अपराध में जितना समय वो जेल में व्यतित कर चुका है उतने समय की सजा पर ही उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे बंदियों समाज की मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाता है।
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इस जेल लोक अदालत में की कुल तीन मामले विचार के लिए रखे गए, जिनमें से एक बंदी ने स्वैच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर गलती मानते हुए उसका मामला जेल लोक अदालत के जरिए निपटाने का अनुरोध किया, उसके मामले की कम संगीनता और भविष्य में अपराध की पुर्नावर्ती न करने के प्रण को देखते हुए उसके केस को मौके पर ही निपटान किया गया।
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