एस• के• मित्तल
जींद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि माननीय न्यायमूति श्री ए जी मसीह, न्यायधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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इसमें कुल 4 मामले रखे गए जिनमें से तीन विचाराधीन बन्दियों ने मौके पर अपने जुर्म का इकबाल किया और उनको अण्डरगोन कस्टडी पर रिहा किया गया। प्राधिकरण सचिव ने सभी बन्दियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा बन्दियों की समस्याओं के त्वरित निवारण करने के लिए जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए तथा जिस भी बंदी के पास अपनी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं था, उनके मौके पर फार्म भरवाए गए और उन्हें सरकारी खर्च पर यथाशीघ्र अधिवक्ता दिया जा सके।
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सीजेएम रेखा ने जेल अधिकारियों को उन मामलों में छानबीन करने के निर्देश दिए जहां छोटे- छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदी है ताकि ऐसे मामलों को अगले महीने होने वाली जेल अदालत में इन विचाराधीन कैदियों के मामलों को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों व जनता के सहयोग व कोरोना योद्वाओं की कर्मठता से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है फिर भी सभी को सचेत रहने की जरूरत है। जनसहयोग से ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है हम सब मिलकर सोशल डिस्टेसिंग से कोरोना संक्रमण को हरा सकते है। प्राधिकरण सचिव ने सेफ हाउस का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे जोड़ो से बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। सचिव ने सेफ हाउस की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिक स्वच्छता के बारे में आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।