गैंगरेप में महिला समेत 3 को 20-20 साल कैद: 2 साल पहले 15 अगस्त को हुई थी ज्यादती; पड़ोसन ने रचा था षड़यंत्र

 

हरियाणा के सोनीपत में महिला से गैंग रेप के मामले में एएसडीजे कोर्ट ने एक महिला समेत 3 दोषी व्यक्तियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। 2 साल पहले 15 अगस्त को महिला को काम के बहाने खेत में बुलाकर हवस का शिकार बनाया गया था। कोर्ट ने तीनों पर अलग अलग कुल 56 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की कोर्ट में चल रही थी। महिला ने दुष्कर्मियों का साथ दिया था।

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15 अगस्त को रेप

मामले के अनुसार 21 अगस्त, 2020 को गन्नौर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को बताया कि वि अपनी पड़ोसन गीता के साथ 15 अगस्त को गांव के ही प्रेम के खेत में मजदूरी करने गई थी। उसे वहां नशीली वस्तु खिलाकर गीता ने प्रेम के साथ कमरे में बंद कर दिया। प्रेम ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसमें विरोध करने पर उसे चोटें भी आई और उसके कपड़े भी फट गए। इसके बाद कई बार जान से मारने की धमकी देकर प्रेम और उसके साथी सुनील ने उसके साथ रेप किया।

पड़ोसन ने किया विवश

पीड़िता ने आरोप लगाया कि गीता के पहले से ही प्रेम के साथ संबंध थे। गीता ने उससे कहा कि वह दोनों से रुपए दिलाएगी। इसके बाद वह बार बार उस पर प्रेम और सुनील के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगी। उसने अपने पति को पूरी बात बताई और पुलिस में केस दर्ज कराया गया।

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दुष्कर्म में दोनों को 20-20 साल जेल

मामले में सुनवाई करते हुए एएसडीजे राजेंद्र पाल गोयल ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में सुनील, प्रेम और गीता तीनों को ही दोषी करार दिया। मंगलवार को अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माना किया गया। प्रेम व सुनील को धारा 376डी में 20-20 साल कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। साथ ही उनको धारा 506 में 2-2 साल कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माना तथा SCST एक्ट में 10-10 साल कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई।

षड्यंत्र में गीता व प्रेम को सजा

इसके अलावा प्रेम को 120बी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। वहीं गीता को को कोर्ट ने महिला से रेप का षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया। उसे धारा 120बी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और 506 में 2 साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इस कारण तीनों को अधिकतम 20-20 साल जेल में रहना पड़ेगा। जुर्माना अदा न करने पर अलग से सजा काटना होगी।

 

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