कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधीश ने लगाई धारा 144

 
बिना अनुमति वाहनों पर डीजे बजाने पर लगाया प्रतिबंध

एस• के • मित्तल     
जींद,        जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तुरंत प्रभाव से जिला में कांवडय़िों द्वारा वाहनों पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश कांवड़ यात्रा की समाप्ति 27 जुलाई तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
\
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस बार कावडिय़ों का मेला 14 जुलाई को आरंभ होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु हरिद्वार व नीलकंठ से पैदल कांवड व डाक कावड़ भी लाते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाता है और कुछ समूह कांवडिये वाहनों पर डीजे लगाकर ऊंची आवाज में भजन, गाने बजाते है और मार्ग में तेज आवाज के कारण दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना रहता है।  जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना की जाती है। इन समूहों में बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल होता है। इसलिए कांवड मार्ग, कांवडियों की सुरक्षा, सुगम यात्रा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में बिना अनुमति डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाता है।
इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *