करनाल के तिहरे हत्याकांड में 8 को उम्रकैद: कोर्ट ने 4 को किया बरी, 6 साल पहले शादी समारोह में जाते वक्त बरसाईं थी गोलियां

 

 

हरियाणा के करनाल में तिहरे हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। यह तिहरा हत्याकांड ब्रह्मानंद चौक करनाल में 8 दिसंबर 2016 को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न ध्राराओं में मामला दर्ज कर अलग-अलग जगहों से सभी को गिरफ्तार किया था। यह मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में विचाराधीन था।

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न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने सुनाया फैसला

बुधवार को न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने मामले में फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा अदालत में लाया गया था। सुबह से शाम तक सभी आरोपी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में रखे। सभी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने शाम करीब 4 बजे फैसला सुनाया।

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ये था मामला

गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2016 को संदीप जाणी, नरेश, राजेश जाणी, गुलाब बस्तली, चांद, मनोज, अमित फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच रामदेव कॉलोनी के पास ब्रह्मानंद चौक के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही सवार कप्तान सिंह रंगरूटी खेड़ा सहित अन्य आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें गुलाब, राजेश और नरेश की मौत हो गई, जबकि मनोज और चांद गोली लगने से घायल हो गए थे।

कोर्ट परिसर के अंदर हत्या के दोषियों की वजह से तैनात पुलिस।

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5 साल पहले इन आरोपियों को लिया था प्रोडक्शन वारंट पर

बता दें की दिल्ली पुलिस द्वारा 3 बदमाशों को पांच साल पहले काबू किया था, जो सुपारी लेकर लोगों की हत्या करते थे। करनाल की सीआईए-1 की टीम को दिल्ली से पता चला कि तीनों आरोपी सुशील, अमित लांबा और रमेश ट्रिपल मर्डर मामले में शामिल थे। उस दौरान पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर करनाल लेकर आई थी।

मुख्य आरोपी कप्तान पर रखा था 1 लाख का इनाम

5 साल पहले करनाल पुलिस ने मुख्यारोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद हत्यारोपी कप्तान उर्फ प्रवीन ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। पुलिस आरोपी उसे करनाल लेकर आई थी।

सरकारी वकील सुभाष चंद्र।

सरकारी वकील सुभाष चंद्र।

इन हत्यारोपियों को मिली उम्रकैद

सरकारी वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि मामले में बुधवार को न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने मुख्य आरोपी कप्तान उर्फ प्रवीन, अमित उर्फ लांबा, हंसराज, सचिन उर्फ मूसा और सुशील उर्फ सिलू को आजीवन कारवास और धारा 302 के तहत 20 हजार रुपए व धारा 307, धारा 120बी, धारा 148 के व धारा 25 के तहत भी अलग-अलग 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हत्यारोपी अमित उर्फ मिता, विक्रम उर्फ विक्की और रितू राज को आजीवन कारावास व धारा 120 बी के तहत पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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ये हुए बरी

वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि रमेश, टिक्कू, सुनील और सोहन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। वहीं अन्य एक आरोपी विजय का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

 

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