हरियाणा के अंबाला जिले में दुकान के प्लाट पर कब्जा करके आगे बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित न्याय के लिए पिछले 11 साल से गुहार लगा रहा है। मामला गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता गांव ककड़ माजरा निवासी अजय कुमार पुत्र स्व. श्रवण नाथ ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और इस मामले की उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराने की मांग की है।
वर्ष 1992 में खरीदा था प्लाट
अजय कुमार ने बताया कि उसके पिता ने 21 अक्टूबर 1992 में कॉलेज रोड नारायणगढ़ पर 10*20 फुट का एक प्लाट खरीदा था। इसके बाद वर्ष 1993 में गौतम शारदा ने उनके प्लाट के साथ लगते 2 प्लाट खरीदे थे, लेकिन गौतम शारदा ने बिना इंतकाल कराए रजिस्ट्री के नंबर डालकर ओम प्रकाश साबू को बेच दिए। आरोप है कि ओम प्रकाश ने वर्ष 2007 में अपने प्लाट के साथ उनके प्लाट पर भी कब्जा कर लिया और दुकान बनवा दी। वर्ष 2011 में उसे पता चला कि आरोपी ओम प्रकाश व उसके बेटे विशाल ने उसके प्लाट को आगे गांव छोटी रसौर निवासी गुलशन कुमार को बेच दी।
वर्ष 2011 से लड़ रहा हक की लड़ाई
शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया कि वह वर्ष 2011 से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। बताया कि 18 अगस्त 2021 को उसने सीएम विंडो पर ओम प्रकाश साबू पुत्र शंकर लाल के खिलाफ दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि ओम प्रकाश ने उसकी दुकान के प्लाट पर कब्जा करके अन्य किसी व्यक्ति को बेच दिया है, जबकि प्लाट की रजिस्ट्री व इंतकाल उसके नाम है। कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अप्रैल 2022 में गृह मंत्री से मुलाकात करके शिकायत सौंपी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 व 447 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।