बिजली निगम के डिफाल्टरों को राहत: एक मुश्त राशि जमा करने पर ब्याज माफी के साथ मिलेगी 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

हरियाणा के रोहतक के DC डॉ. यशपाल ने जिला के बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए जारी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है।

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योजना का लाभ केवल वहीं उपभोक्ता उठा सकते है, जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे तथा 31 अगस्त 2022 तक डिफाल्टर है। डीसी ने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण) कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनैक्शन उपभोक्ताओं के लिए है। जो 31 मार्च तक इसका लाभ उभ सकते हैं।

5 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगी छूट
योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जाएगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किश्तों में बकाया राशि जमा करवा सकते है व लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रीज की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जाएगा। अन्यथा ब्याज राशि को दोबारा बिल में जोड़ दिया जाएगा।

फ्रीज राशि मिलेगी आगामी 6 बिलों में
योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाये 11 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब ब्याज लिया जाएगा। बाकी ब्याज की राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज की गई राशि आगामी लगातार 6 बिलों के भुगतान पर माफ कर दी जाएगी। गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशानुसार इसे ठीक किया जाएगा।

न्यायिक फोर्म में चल रहे मामले नहीं होंगे स्वीकार
इस योजना के तहत ऐसे मामले कवर नहीं होंगे, जो वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण विचाराधीन है। यदि उपभोक्ता अपने मामले को वापिस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। ब्याज माफी योजना के लिए अपने नजदीकी उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है

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दोबारा मिलेगा कनेक्शन
अधीक्षक अभियंता एके यादव ने बताया कि काटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किश्त के भुगतान पर आरसीओ शुल्क लागू होने के बाद पुन: कनेक्शन ले पाएगा। बसर्तें एपी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 6 महीनों के भीतर डिस्कनेक्शन प्रभावी हो गया हो। कृषि उपभोक्ता का कनेक्शन 2 वर्ष से अधिक समय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। छह माह/2 वर्ष से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।

 

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