पति, ससुर व सीए के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

एस• के• मित्तल   
सफीदों,       सफीदों पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। हीरागंज, गुरुनानक वार्ड कटनी (मध्यप्रदेश) निवासी सारिका जैन ने अपने ससुर महेंद्र कुमार जैन निवासी लखनऊ हाल निवासी सफीदों, पति अभिषेक जैन निवासी लखनऊ व सीए मुकेश एस कुमार निवासी सफीदों के खिलाफ देकर कहा कि उसका विवाह लखनऊ (उत्तरप्रदेश) निवासी डा. अभिषेक जैन के साथ हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार 11 दिसंबर 2016 को हुआ था।
शादी के बाद मेरे पति अभिषेक जैन, सास इंदिरा जैन एवं ससुर महेंद्र कुमार जैन ने मुझसे 40 लाख रुपयों की मांग की गई और मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे थे। जिसकी जानकारी मैंने अपने मायके पक्ष को दी तो मेरे मायके वालों ने इतनी बड़ी धनराशी देने में असमर्थता व्यक्त की। मांग पूरी ना होने पर मेरे पति अभिषेक जैन ने मुझे अप्रैल 2019 में मेरे मायके छोड़ दिया। मैने 11 जून 2019 तथा मेरे भाई ने 15 जून 2019 को इस संबंध में शिकायत महिला थाना कटनी में की थी। इस शिकायत के बाद मेरे ससुराल पक्ष के लोग मुझे भविष्य में परेशान न करने की बात को कहते हुए समझौता करके वापस लखनऊ ले गए थे। इसके पश्चात उन्होंने आपस में षड्यंत्र करके पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मेरे नाम की सिम को मेरे पति ने दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाने की बात कहकर उसे मेरी बिना सहमति एवं जानकारी के अपने नाम पर दर्ज करवा लिया।
मेरे ससुर महेंद्र कुमार जैन सफीदों में एक नीजि अस्पताल में बतौर रेडियोलाजिस्ट कार्यरत है तथा मेरी सास भी उनके साथ रहती हैं। मेरे पति, ससुर एवं सास ने मिलकर सफीदों में चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश एस कुमार एंड कंपनी के साथ पूर्व नियोजित षडय़ंत्र के अनुसार मेरे पैन नंबर की जानकारी प्राप्त करके मेरे नाम से झूठा आयकर रिटर्न वर्ष 2018-2019 का आयकर विभाग में प्रस्तुत करा दिया। चूंकि आयकर रिटर्न सबमिट करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाल ओटीपी कोड कि आवश्यकता होती है। मेरे पति ने पहले ही एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत मेरा मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाने की बात कहकर अपने नाम करवा लिया था। मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होने के कारण, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने पर आए हुए ओटीपी कोड को मेरे पति अभिषेक जैन ने लखनऊ में मेरे साथ रहते हुए प्राप्त किया तथा मेरे ससुर महेंद्र कुमार जैन के साथ मिलकर मुकेश एस कुमार सीए को प्रदान किया और मेरे नाम से झूठा आयकर रिटर्न इस उद्देश्य से आयकर विभाग में प्रस्तुत कर दिया कि उन्हें न्यायालय में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण में भरण-पोषण राशि अदा ना करनी पड़े।
उक्त तथ्य की पुष्टि आयकर विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आयकर रिटर्न में दर्ज नंबर से होती है जो मेरे ससुर महेंद्र कुमार जैन का है तथा आयकर रिटर्न में ईमेल आईडी भी मुकेश कुमार सीए ने अपनी डाली थी। इसके पश्चात नवंबर 2019 में मेरे पति सास एवं ससुर ने पैसा न लाने के कारण मुझे जबरदस्ती मेरे मायके में छोड़ दिया जिसकी शिकायत पर मेरे पति अभिषेक जैन, सास इंदिरा जैन एवं ससुर महेंद्र कुमार जैन के विरुद्ध कटनी न्यायालय में दहेज़ प्रताडऩा, भरण पोषण आदि प्रकरण चल रहे हैं तथा मेरे पति अभिषेक जैन ने परिवार न्यायालय कटनी के न्यायालय में भरण पोषण न अदा करने के उद्देश्य से उक्त कूट रचित इनकम टैक्स रिटर्न को प्रस्तुत कर दिया एवं धारा 13 के प्रकरण में मेरा झूठा इनकम टैक्स रिटर्न न्यायालय में पेश किया। जबकि मैने खुद आजतक अपना इंकमटैक्स रिटर्न फाईल नहीं किया और यह सब जानकारी उसे बाद में विभाग के माध्यम से मिली। शिकायत के आधार पर सफीदों पुलिस ने भादस की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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