नालसा एप्प के जरिए कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए कर सकता है आवेदन : सीजेएम सुश्री रेखा

 

नालसा मोबाईल एप्प व नालसा यू ट्यूब चैनल हुआ लॉन्च

 

एस• के• मित्तल   

जींद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा मोबाईल एप्प व नालसा यू ट्यूब चैनल लांच किया गया है।

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इस नालसा मोबाईल एप्प व नालसा यू ट्यूब चैनल का प्रचार-प्रसार करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। प्राधिकरण की सचिव सुश्री रेखा ने कहां की नालसा एप्प के जरिए कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया किइस मोबाईल एप्प में यह भी दर्शाया गया है कि कौन-कौन व्यक्ति मुफत मे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडा वर्ग, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगजन, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, औद्योगिक कामगार या जिस व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है इत्यादि। सुश्री रेखा ने बताया कि मोबाईल एप्प व नालसा यू ट्यूब चौनल मध्यस्थता व पूर्व मध्यस्थता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

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इस मोबाईल एप्प व नालसा यू ट्यूब चौनल द्वारा किसी भी आवेदन। प्रार्थना पत्र की स्थिति या जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। मोबाईल एप्प या यू ट्यूब चौनल द्वारा कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हैल्पलाईन नम्बर 15100 भी जारी किया गया है।

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