जींद में NDPS एक्ट में साढ़े 10 साल की कैद: शाहपुर में 21 किलो चरस के साथ पकड़ा था; 1.05 लाख रुपए जुर्माना

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हरियाणा के जींद में मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के उल्लंघन के एक मामले के शाहपुर गांव के पवन उर्फ पोन्ना को एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह सिंधु की कोर्ट ने 10 साल 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.05 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। उसे डिटेक्टिव स्टाफ ने 2018 में 21 किलो 560 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।

जींद में NDPS एक्ट में साढ़े 10 साल की कैद: शाहपुर में 21 किलो चरस के साथ पकड़ा था; 1.05 लाख रुपए जुर्माना

मामले के अनुसार डिटेक्टिव स्टाफ के तत्कालीन ASI कृष्ण कुमार ने सूचना के बाद 26 जनवरी 2018 को जींद के शाहपुर गांव के एक खेत में बने कोठे पर रेड की थी। वहां से 21 किलो 560 ग्राम चरस बरामद हुई। वहां पर मिले पवन उर्फ पोन्ना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी पवन के खिलाफ थाना सदर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश् किया, जहां से जेल भेज दिया गया। मामला तब से कोर्ट में विचाराधीन था। केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह सिंधु ने पवन निवासी शाहपुर को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने उसे अपने कब्जा में नशीला पदार्थ चरस रखने पर 10 साल 6 महीने के कारावास और 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 10 माह ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा।

 

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