कोरोना बीमारी से मृतकों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता : डीसी डॉ मनोज कुमार

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अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन

परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट करनी होगी अपलोड

आगामी 25 मई तक अनुग्रह सहायता के लिए कर सकते है आवेदन

एस• के• मित्तल 
जींद,      कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना के कारण अकाल मौत का ग्रास बने नागरिकों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जी रही है। प्रभावित पात्र परिजनों को आर्थिक मदद के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
यह जानकारी उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने वीरवार को देते हुए बताया कि गत 20 मार्च 2022 से पहले जिन लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है, उनके परिजन सहायता राशि के लिए  अपना आवेदन आगामी 25 मई तक  कर सकते है। इसके लिए उन्हें आवेदन ऑनलाइन करना होगा। संबंधित को परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे पीड़ित परिवार उठा सकते हैं जिनके परिवार के  किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना की बीमारी से मृत्यु हुई हो या कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर हुई हो। वर्ष 2020 व 2021 के दौरान कोरोना के कारण जिस परिवार के सदस्य की मौत हुई है , ऐसे पीड़ित परिवार आर्थिक मदद हेतु आवेदन करने के पात्र हैं । ऐसे पीड़ित परिवार जिन्होंने अभी तक मृतक का मृत्यु प्रमाण किन्ही कारणों से नहीं बनवाया है। ऐसे परिजन अपने नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु प्रमाण  पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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