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एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों पुलिस ने तेजधार हथियार से हमला करने व जाते-जाते जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। गांव पाजू कलां के ऋषिराज ने आरोपी मोनू व राजू के लड़के के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि वह गांव में वैल्डिंग का काम करता हंं तथा वह गांव चमराड़ा (पानीपत) की बबली के साथ लीव-इन-रिलेशन में लगभग 4 साल से रह रहा है। आरोपी मोनू की शादी बबली के साथ हुई थी लेकिन वह बबली पर अत्याचार करता था। जिसके बाद मोन व बबली के बीच पंचायती तौर पर तलाक हो गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि 29 मार्च को एक अज्ञात महिला ने मेरे पास फोन करते हुए कहा कि हमारा गेट ठीक करना है और तुम सफीदों की हुड्डा कालोनी में आ जाओ और यही आकर रेट वगैरह तय करेंगे। जिस पर वह हुड्डा कालोनी में पहुंच गया। वहां पर मौजूद आरोपियों ने 10-12 अन्य व्यक्तियों के साथ मेरे ऊपर अचानक लाठी-डंडों व तेजदार तलवार से वार कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि बबली को एक सप्ताह के अंदर हमे वापिस सौप दे अन्यथा तेरी हत्या कर देंगे।
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आरोपियों ने पहले मेरा फोन निकाला और मेरी जेब से पर्श निकाकर उसमें से 10200 रुपए की नकदी व उसकी मोटरसाईकिल की चाबी भी साथ लेकर चले गए। उसके बाद किसी ने मुझे सफीदों के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां से डाक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर पीजीआई रोहतक रैफर कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 147, 149, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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