एसडीएम की अदालत में सुनवाई आज
एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों शहर में एक मोहल्ले के 93 परिवारों के मकान विवाद से घिरे हैं जिनका कब्जा खाली कराने को सफीदों नगर पालिका ने 4 वर्ष पूर्व पीपी एक्ट के तहत यहां एसडीएम की अदालत में मामला दायर किया था। इस मामले की सुनवाई आज होनी है। पिछले कई महीने से मकान गिरने की आशंका से डरे लोग जब भाजपा के एमिनेंट पर्सन रामदास व अन्य स्थानीय भाजपा नेताओं से मिले और मामला जिला भाजपा अध्यक्ष राजकुमार मोर के ध्यान में लाया गया तो बुधवार को यहां विश्राम गृह परिसर में जिला भाजपा अध्यक्ष राजकुमार मोर ने मकान मालिकों के दस्तावेजी सबूत देखें और फिर इस मौके पर बुलाए गए पालिका सचिव ललित कुमार से बात की जिसमें निष्कर्ष यह निकला कि पालिका प्रशासन ने विवाद की जमीन की निशानदेही कराई तो गलती से इसका खसरा नंबर गलत दर्ज करके इसे शामलात देह समझते हुए कब्जे खाली कराने का मामला दायर कर दिया। राजकुमार मोर ने बैठक उपरांत बताया कि इस मामले में पालिका से कहीं गलती हो गई। उन्होंने कहा कि सचिव को कह दिया गया है कि वह इस मामले में संबंधित अधिकारी से कानूनी राय लेकर अदालत से यह मामला वापस लेने की कार्रवाई करें।
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पालिका सचिव ललित कुमार ने बैठक के बाद बताया कि रिकॉर्ड का एक बार फिर अवलोकन किया जाएगा और निशानदेही की हकीकत की जानकारी भेजकर सम्बंधित उच्च अधिकारी से कानूनी राय मांगी जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले से प्रभावित 93 परिवारों में भाजपा नेता सुभाष थरेजा का परिवार भी शामिल है। थरेजा ने सीएमविण्डो में शिकायत भेजकर इस मामले में गलत निशानदेही रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले स्टाफ पर कार्रवाई मांगी है और ऐसी कार्रवाई की सिफारिश शिकायत की जांच के बाद भाजपा के एमिनेंट पर्सन रामदास प्रजापत व रोहताश सैनी ने जिला नगर आयुक्त व एसडीएम को की है।
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