हिसार में 2 नशा तस्कर दोषी करार: कोर्ट 21 जुलाई को सुनाएगी सजा; नेपाल के रास्ते 32 किलो चरस लाए थे

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हिसार की जिला अदालत ने हांसी के बीड़ फार्म के रहने वाले राम सिंह और अनिल कुमार को दोषी करार दिया है। एडीजे अमित सहरावत द्वारा दोषियों को 21 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। दोनों दोषी 32 किलो 50 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए थे।

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दोषी नेपाल से लाते थे चरस CIA स्टाफ अधिकारी भूप सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि हांसी के बीड़ फार्म का रहने वाला राम सिंह और अनिल कुमार नशीले पदार्थ बेचने का काम करते है और कार में नशीला पदार्थ नेपाल से लेकर आते हैं। कार में रामसिंह व अनिल कुमार भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर हांसी से हिसार की तरफ खरड़ गांव होकर आ रहे है।

पुलिस ने नाका लगाकर दोनों को काबू किया था कार से 32 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की थी। सीआईए स्टाफ पुलिस ने दोनों आरोपियों को साल 2018 में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

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