हरियाणा की हिसार की नवदीप कॉलोनी में करीब ढाई साल पहले पत्नी सुशीला की हत्या करने वाले व्यक्ति सिसाय कालीरावण निवासी विजय को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। ADJ अमित सहरावत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मृतका के भाई का आरोप था कि सुशीला की जमीन बेचकर मिले पैसे से बना मकान ससुर ने अपने नाम करवा रखा था। इसी विवाद में उसकी हत्या की गई।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार आजाद नगर थाना पुलिस ने 3 जुलाई 2020 को गांव मोहब्बतपुर वासी भूप सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। भूपसिंह ने बताया था कि उसकी बुआ की बेटी गोरखपुर निवासी सुशीला की शादी सिसाय कालीरावण गांव में विजय के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद बहन सुशीला ने लड़की को जन्म दिया। इसके बाद से पति विजय और ससुर ने सुशीला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
नवदीप कॉलोनी में आए
तलाक, दहेज का मामला पुलिस और कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन पंचायती तौर पर समझौता कर लिया गया था। इसके बाद सुशीला व विजय ने नवदीप कॉलोनी में घर लेकर रहना शुरू कर दिया। वहां भी इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था।
पिता के हिस्से की जमीन मिली
सुशीला के पिता की मौत हुई थी। इसके बाद उसकी जमीन का 18 कनाल हिस्सा सुशीला के नाम हुआ था। इसके बाद सुशीला पर दबाव बनाकर जमीन को उसके भाइयों को बेचकर मिले रुपए से नवदीप कॉलोनी में मकान लिया था। जब सुशीला ने मकान को अपने नाम करवाना चाहा तो पति और ससुर ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सुशीला के घर उसके भाइयों का आना जाना भी बंद करवा दिया था।
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बहन ने बताया, उसे मारेंगे
भूप सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को सुबह 10:50 बजे बेटे राजकुमार की फोन पर सुशीला से बात हुई थी। तब सुशीला ने बताया था कि विजय ने उसे मारने की तैयारी कर रखी है। शाम 4 बजे सूचना मिली कि विजय ने सुशीला को मार दिया। उसके घर पहुंचे तो लाश बेड पर पड़ी थी। गले में फंदा था आरोप लगाया था कि विजय ने हत्या की। कोर्ट ने विजय को उम्र कैद की सजा दी है।
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