एस• के • मित्तल
जींद, जींद जिले के थाना अलेवा के अंतर्गत हत्या के एक मामले में दो आरोपियों सुखदेव व गुजदान मंदा वासी बिरठे बाहरी को अलग अलग उम्र कैद व 42 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2019 को थाना अलेवा में अलेवा के तत्कालीन सरपंच बलवीर सिंह द्वारा शिकायत दी गई कि अलेवा में श्मशान भूमि के सामने बिघाना जाने वाले रास्ते पर तलाब में एक बोरी में बंधा हुआ किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर नाश की जांच की गई व बलवीर सिंह की शिकायत पर थाना अलेवा में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा नंबर 83 दिनांक 11/07/2019 धारा 302/201 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 20 साल कैद व जुर्माना
जिसके बाद पुलिस जांच के दौरान जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सतपाल सिंह द्वारा आरोपी सुखदेव व गुजरान मंदा को गिरफ्तार कर अदालत के सामने साक्ष्यों सहित पेश किया गया। परिणाम स्वरूप आज दिनांक 16 जुलाई 2022 को व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोनों आरोपियों को अदालत श्रीमती रीतू गर्ग डिस्ट्रिक्ट जज जींद द्वारा दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास, ₹20000 जुर्माना, 120 बी के तहत आजीवन कारावास ₹20000 जुर्माना व भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के तहत 3 साल कैद व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।