सोनीपत में हत्यारी पत्नी-उसके प्रेमी को उम्र कैद: शादी के 22 साल बाद सिर में बेलन मार कर दी थी पति की हत्या

नरेंद्र, जिसकी हत्या की गई थी, का फाइल फोटो।

हरियाणा के सोनीपत में पति की हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने सोमवार को उम्र कैद की सजा दी। महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते पति के सिर में बेलन से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। एडीजे कोर्ट ने दोनों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। वारदात से पहले महिला करीब 1 साल तक अपने प्रेमी के साथ रही थी। हत्या के बाद मृतक के भाई को फोन कर खुद ही हत्या की जानकारी दी थी।

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मामले के अनुसार गुहणा निवासी नरेंद्र कुमार (40) राठधाना रोड पर एक गैस एजेंसी में काम करता था। उसकी शादी 22 साल पहले गांव पिपली खेड़ा की रेखा के साथ हुई थी। शादी के बाद उनको दो बेटे हुए। परिजनों को 29 नवंबर 2020 को सूचना मिली कि नरेंद्र की हत्या हो गई है। पुलिस ने नरेंद्र के भाई सोनू की शिकायत पर रेखा व उसके प्रेमी सोमबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पति-पत्नी में था मनमुटाव

मृतक नरेंद्र के भाई सोनू ने पुलिस को बताया था कि नरेंद्र के अपनी पत्नी रेखा के साथ वैवाहिक संबंध ठीक नहीं थे। रेखा उसे छोड़ कर सोनीपत में पत्थर वाली गली निवासी सोमबीर के साथ रहने चली गई। वह करीब एक साल तक सोमबीर के साथ रही। इस बीच मामले में पंचायत हुई तो रेखा वापस नरेंद्र के साथ रहने के लिए आ गई।

सिर में बेलन मार कर की हत्या

सोनू ने बताया था कि 29 नवंबर 2020 को सुबह सोमबीर ने नरेंद्र के मोबाइल से उनके पास कॉल की थी। उसने बताया था कि हमने नरेंद्र का काम तमाम कर दिया है। रेखा ने भी हत्या करने की पुष्टि की थी। इस पर वह अपने परिवार के लोगों के साथ नरेंद्र के घर पर पहुंचे थे तो वहां ताला लगा मिला था। ताला तोड़कर घर में घुसे तो अंदर नरेंद्र का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके मुंह को कपड़े से बांध रखा था। रेखा दोनों बच्चों सहित गायब थी। मौके से खून से सना बेलन बरामद हुआ था।

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दोनों पर हत्या का केस

पुलिस ने सोनू की शिकायत पर रेखा और उसके प्रेमी सोमबीर के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई अब एडीजे अजय पराशर की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने धारा 302 में रेखा व सोमबीर को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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