सिंघपुरा गांव आरक्षण मुक्त तो खेड़ाखेमावती गांव अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित
एस• के• मित्तल
सफीदों, आगामी पंचायतीराज चुनावों के लिए सफीदों खंड की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षण की प्रक्रिया में नवीनतम आदेश के अनुसार दो गावों सिंघपुरा व खेड़ाखेमावती की ग्राम पंचायतों की स्थिति बदल गई है। विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब इस खंड के सिंघपुरा गांव की पंचायत को आरक्षण से मुक्त कर दिया गया है
जबकि खेड़ाखेमावती गांव की ग्राम पंचायत को अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। महानिदेशक के अनुसार, बीती 21 सितंबर को जारी आरक्षण आदेश में खेड़ाखेमावती ग्राम पंचायत को उन पंचायतों की श्रेणी में अनजाने में दिखा दिया गया था जिनमें वर्ष 1994 से अब तक सरपंच पद आरक्षित हो चुका है जबकि बाद में सामने आया कि इस ग्राम पंचायत का सरपंच पद वर्ष 1994 के बाद इस वर्ग के लिए कभी आरक्षित नहीं किया गया। नए आदेश में भी इस खंड में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद की ग्राम पंचायतें नौ ही हैं। अब खेड़ा खेमावती को आरक्षण देकर सिंघपुरा को मुक्त कर दिया गया है क्योंकि इसका सरपंच पद पहले एक बार अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है।
नए आरक्षण आदेश की सूची में नयागांव सिवानामाल, बहादुरगढ़, खेड़ाखेमावती व रामपुरा की ग्राम पंचायतों के सरपंच पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं जबकि करसिंधु, बागडूकलां, पाजू कलां, मलार व सिलाखेड़ी गांवों की ग्राम पंचायतों के सरपंच पद पुरुषों के लिए आरक्षित किये गए हैं।
पिछड़ी श्रेणी-क का आरक्षण आज
सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान ने बुधवार को बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं में पिछड़ी श्रेणी-क वर्ग के लिए पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच पदों के आरक्षण को ड्रा ऑफ लॉट्स 29 सितम्बर को सफीदों खण्ड की पंचायतों के लिए सफीदों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में पूर्वान्ह तथा इसी दिन पिल्लूखण्ड की पंचायतों के लिए वहां के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में अपरान्ह आयोजित होगा।