एस• के• मित्तल
जींद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर न्यायिक परिसर जींद व उपमण्डल स्तर पर न्यायिक परिसर नरवाना व सफीदों में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रेखा ने बताया कि 7 मई को न्यायिक परिसर सफीदों के न्यायलयों मे प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस प्री लोक अदालत में वैवाहिक, विवाद, चैक से सम्बन्धित मामले, धन वसूली मामले, आपराधिक मामले जिनमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है। एक्सीडेंट क्लेम केस, श्रम और रोजगार सम्बन्धित विवाद, बिजली, पानी और अन्य बिल, रख- रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, आपराधिक मामले, चालान से सम्बन्धित मामले व प्री- लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटान आपसी समझौते के आधार पर किया जा सकता है।
इसी क्रम में शुक्रवार को एडीआर सैंटर के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित एक बैठक का आयोजन किया
इसी क्रम में शुक्रवार को एडीआर सैंटर के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित एक बैठक का आयोजन किया
गया। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि यदि अपने मुकदमें को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते है तो आपका जो भी मुकदमा जिस न्यायालय में लम्बित हो, आप सी न्यायालय में 13 मई तक किसी भी दिवस अवकाश के अतिरिक्त जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते है, जिसका निस्तारण 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर मध्यस्थ, सक्षम युवा , पुलिस अधिकारी, व जनरल पब्लिक उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी मिलकर कार्य करे तो लोक अदालतों को सफल बनाया जा सकता है।