रोहतक पीजीआई में दाखिल रिश्वत मामले में आरोपी जिला न्यायवादी (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) महेंद्र पाल खिचड़ को एएसजे विवेक सिंगल की अदालत से जमानत मिल गई है। डीए की हालत काफी चिंताजनक है, जिनका उपचार चल रहा है। कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया।
कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर की है। शर्तानुसार आरोपी पक्ष प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देगा। बिना पूर्व सूचना के भारत नहीं छोड़ेगा, इसके लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। जब भी पुलिस बुलाएगी, जांच में शामिल होकर सहयोग करना होगा। जब जरूरत होगी तब जांच अधिकारी को आवाज का नमूना देना होगा।
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