शाखा प्रबंधक की शिकायत पर मामला दर्ज
एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों पुलिस ने पहले के कारपोरेशन और अब के यूनियन बैंक शाखा प्रबंधक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सफीदों पुलिस को दी शिकायत में शाखा प्रबंधक दीनदयाल ने कहा कि उपमंडल के गांव मुआना के धुम सिंह व चन्द्रशेखर ने फर्जी कागजात पेश करके इस शाखा से 14.80 लाख रूपए का लोन लेकर हड़प कर लिया है। शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने गांव मुआना की खेवट न. 1137 खाता न. 1532 ता 1533 कुल रकबा 351 कनाल 7 मरले में 75 कनाल 2 मरले का बरूवे जमाबन्दी साल 2015-16 के अनुसार मालिक व काबिज है तथा कृषि कार्य के लिए बैंक से लोन लेना चाहते है। जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16 की जमाबन्दी व गिरदवारी की सत्यापित कोपी पेश की थी, जोकि बाद में फर्जी पाई गई है। उनके द्वारा अपनी जमीन के सम्बन्ध में एक सर्च रिपोर्ट व एनओसी तैयार करके दी गई, जिसमे दोषी ने अपनी जमीन पर किसी प्रकार का कोई ऋण दिखाया नहीं गया। जबकि उनके द्वारा 3,50,000 रूपए का लोन ओबीसी बैंक मुआना से बरूवे रपट न. 71 दिनांक 09 अक्तुबर 2003 के तहत शिकायतकर्ता बैंक से पहले ही लिया हुआ था लेकिन जो रिकार्ड बैंक को व सर्च रिपोर्ट व एनईसी बैंक में पेश की गई जिसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। इसी प्रकार आरोपी की भूमि 48 कनाल 2 मरले 7,37,997 रुपए लोन की ऐवज में ओबीसी बैंक मुआना द्वारा रपट न. 225 दिनांक 4 दिसंबर 2019 के तहत पहले ही अटैच की हुई थी। आरोपी धुम सिहं द्वारा उसकी मां व उसके बेटों प्रवीन कुमार व चन्द्रशेखर द्वारा एचडीएफसी बैंक नरवाना से 19,10,000 रूपए बरूवे रपट न. 158 दिनांक 13 जनवरी 2012 के तहत लोन लिया हुआ था जिसमें आगे 9,60,000 रूपए की बढ़ौतरी करवाई हुई थी जिसके सम्बन्ध में रपट न. 322 दिनांक 23 दिसंबर 2015 दर्ज रिकार्ड माल थी, जो कि ये सब लोन शिकायतकर्ता बैंक से लोन लेने से पहले से ही लिए हुए थे। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपनी जमीन पहले ही ओबीसी बैंक मुआना व एचडीएफसी बैंक नरवाना के पास पहले ही रहन रखी हुई थी। आरोपियों के द्वारा फर्जी व झूठा रिवन्यू रिकार्ड व अन्य फर्जी कागजात तैयार करके शिकायतकर्ता बैंक से 14,80,000 रूपए की केसीसी फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली है और बैंक के साथ धोखाधडी की।
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रहननामा होने के बाद बैंक ने आरोपियों को उपरोक्त रहननामा का इन्द्राज रिकार्ड माल में करवाने बाबत कहा था। जिस पर उन्होंने एक मुटेशन लैटर बैंक में उपरोक्त रहननामा का इन्द्राज रिकार्ड माल में करवाकर प्रस्तुत किया था जिस पर हल्का पटवारी के लिखित व हस्ताक्षर थे। उपरोक्त फर्जी मुटेशन लैटर व अन्य कागजात प्रस्तुत करने के बाद दोषीगण ने बैंक के हक में फर्जी लोन दस्तावेज तहरीर करके बैंक से दिनांक 6 फरवरी 2017 को 14,80,000 रूपए बरूवे सीसीके लोन के रूप में हड़प कर लिए। आरोपियों के द्वारा कृषि लोन की अदायगी समय पर ना की गई। परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उनका खाता बन्द करके उनको एनपीए कर दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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