हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी मिले युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज सोनिका ने साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसको अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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जानकारी के अनुसार वर्ष-2021 में नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म करने की शिकायत पुलिस को दी थी। थाना तोशाम में पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए। पुलिस ने साक्ष्यों का आकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कमल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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कोर्ट में जज ने दोनों पक्षों की बहस और मामले में पुलिस द्वारा जुटाए गए तथ्य देखने के बाद भिवानी निवासी कमल को दोषी माना। इसके बाद जज सोनिका ने उसे 20 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। भिवानी के एसपी अजीत सिंह ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध और पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब मामला दर्ज करें।
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