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कहा -सुकन्या समृद्घि योजना के तहत किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है खाता
कहा – योजना के तहत आयकर में भी मिलेगी छूट
एस• के• मित्तल
जींद, उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का जिले के किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। क्योंकि माता-पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढऩे में सहायता करेगा। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान को गति देने के लिए डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्घि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतू थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्घि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते है। इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
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