हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 8 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रतिया पुलिस ने नाबालिगा के पिता की शिकायत पर 23 अक्तूबर 2021 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिगा के पिता ने बताया था कि अमित उर्फ मीत उसकी 17 साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बेटी की तलाश करने पर उसका सुराग नहीं लगा था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर अपहरण का केस दर्ज किया गया था।
मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि
11 नवंबर को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था और जब उसका मेडिकल करवाया गया तो उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी अमित को 20 साल की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा की अगर दोषी जुर्माने की राशि नहीं भरेगा तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।