हरियाणा के फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह नेनाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही उस पर 25 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया है। जाखल पुलिस ने 13 मई 2022 को संदीप कुमार के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।
केस दर्ज: युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल की कैद, 30 हजार जुर्माना भी लगाया
पुलिस को दिए बयान में लड़की के दादा ने बताया था कि उसके बेटे का देहांत हो गया था। उसकी 16 साल की पोती उसके साथ रहती थी। वह जाखल के एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रही थी। 12 मई 2022 को वह वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी।
पुलिस ने 16 मई 2022 को लड़की को जाखल रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया था। इसके बाद लड़की ने अपने बयानों में बताया कि उनके गांव का संदीप कुमार 27 जनवरी 2022 को उनके घर में घुस आया था। उसने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद 12 मई को वह उसे धमकाकर अपने साथ पंजाब के नाभा में ले गया और फिर से दुष्कर्म किया। जब वह घर जाने के लिए रोने लगी तो दोषी ने उसे ट्रेन में जाखल के लिए बैठा दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद संदीप को दोषी ठहराया। उसे 20 साल की कैद और 25 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।