हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में मई 2019 में हुए दुकानदार जोगेंद्र उर्फ बिट्टू की सुओं से गोदकर निर्मम हत्या और दुकान में लूटपाट के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को 2 हत्यारों को उमकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की कोर्ट ने साथ ही एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है।
संपत्ति डाटा सुधार के लगाया जाएगा 3 दिवसीय शिविर
दिनेश ने पुलिस को बताया था कि वह रेलवे कॉलोनी के पास प्रॉपर्टी डीलर की दुकान करता है। उसके भाई जोगेंद्र ने भी नजदीक ही रेडिमेड कपड़ों का शोरूम खोला हुआ था। रात को खाली होने पर वह अपने भाई को दुकान से लेकर घर चला जाता था। 21 मई 2019 की रात को करीब 10 बजे जब वह अपने भाई की दुकान पर गया तो वहां पर कुछ ग्राहक खड़े थे। जोगेंद्र ने उसे कहा कि तुम घर चले जाओ वह जाएगा। जिसके बाद वह घर आकर सो गया।
देर रात को उसकी भतीजी का उसके पास फोन आया कि पापा घर नहीं आए हैं। जब वह शोरूम पर पहुंचा तो बेसमेंट में उसका भाई खून से लथपथ पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए उदयपुर निवासी दिनेश और लखुआना निवासी लखबीर को काबू किया था।फतेहाबाद में दुकानदार के 2 हत्यारों को उम्रकैद: नौकरी से निकालने पर सुए से गोदा था; दुकान में की थी लूटपाट, 1-1 लाख जुर्माना
लखबीर ने पुलिस को बताया था कि वारदात से करीब 15 दिन पहले उसके एक साथी के साथ जोगेंद्र का कपड़ों के रेट को लेकर विवाद हो गया था और जोगेंद्र ने उसे दुकान से निकाल दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने साथी दिनेश के साथ लोहे के सूए लेकर रात को जोगेंद्र की दुकान पर पहुंचे और टी शर्ट दिखाने के बहाने उस पर लोहे के सुओं से वार किए।
इसके बाद वह गल्ले से करीब 60 हजार रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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