हरियाणा में नारनौल के गांव मांदी के पास मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन लूटने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने युवक प्रवीण को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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थाना सदर नारनौल ने वर्ष 2019 में प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता बाबूलाल ने मोटरसाइकिल रूकवा कर नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने बताया था कि रात के समय में वह तेल मील से अपने घर जा रहा था। जब वह गांव मांदी के बस स्टैंड से आगे निकला तो बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की।
थाना सदर पुलिस ने मामले में जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और प्रवीण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने बताया कि कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
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