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एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सत्यवान मान ने बताया कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट व पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। केवल आपराधिक मामलों में स्वयं द्वारा सत्यापित विवरण नामांकन के साथ प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम होना ही आवश्यक है। एसडीएम ने बताया कि नामांकन भरते वक्त विभिन्न निर्धारित किए गए बैंकों व बिजली निगम से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। इसके साथ-साथ प्रत्याशी के घर में शौचालय का होना भी अनिवार्य है।
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