एस• के• मित्तल
जींद, महिला थाना जींद के एक मामले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी अमित वासी लक्ष्मी नगर रोहतक रोड जींद को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। आरोपी को कल 22 मार्च को अदालत द्वारा 2 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना नही भरने पर 2 माह अतिरिक्त सजा सुनाई है। गौरतलब है कि जींद शहर की एक कॉलोनी की नाबालिक लड़की की शिकायत पर महिला थाना जींद में दिनांक 13 जनवरी 2020 को मामला दर्ज किया गया था कि अमित वासी लक्ष्मी नगर रोहतक रोड जींद द्वारा उसका पीछा करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की गई व गलत इशारे किए गए। अपने माता-पिता को बताए जाने की बात पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर महिला थाना जींद द्वारा पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी उप निरीक्षक शीला देवी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में पेश किया गया।
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साक्ष्य के आधार पर आरोपी अमित को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 2 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना , जुर्माना नही भरने पर 2 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी व भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 2 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद द्वारा पीड़ित को 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।
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