हरियाणा के जींद में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अपहरण करने में सहयोग करने वाले दंपती को भी तीन-तीन वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा दी। केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहंस की अदालत में चल रहा था।
सदर थाना सफीदों क्षेत्र के गांव की एक महिला ने एक जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी रात को खाना खाकर कमरे में सोई थी। जब वो सुबह सो कर उठे तो वो गायब मिली। आसपास तथा रिश्तेदारी में पूछताछ करने पर उसका कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया था कि विकास ने गांव के ही विजय तथा उसकी पत्नी ज्योति के साथ मिल कर उसकी बेटी का अपहरण किया है।
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बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। युवती ने आरोप लगाया था कि विकास ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपहरण करने में विजय तथा ज्योति ने विकास का सहयोग किया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ छह पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहंस की अदालत ने विकास को 10 वर्ष कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माना तथा विजय व उसकी पत्नी ज्योति को तीन-तीन वर्ष की कैद तथा 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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