पात्र विद्यार्थी 10 मार्च 2०22 तक ऑनलाइन करें आवेदन : डीसी नरेश नरवाल
एस• के• मित्तल
जींद, उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत छात्रवृति के लिए पात्र विद्यार्थी आगामी 10 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करें। योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटीएस टपरीवास एवं पिछड़ा वर्ग (ए व बी) तथा अन्य समूदायों के ऐसे छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, वे अपना ऑनलाइन आवेदन सरल पोर्टल हरियाणाएसपबीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर कर सकते है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा सत्यापित आय प्रमाण पत्र (यदि पिता का देहांत हो चुका है तो तहसीलदार द्वारा सत्यापित माता का आय प्रमाण पत्र तथा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र), जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, सत्यापित फोटो, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आईएफएससी कोड सहित विद्यार्थी के बैंक खाता की कॉपी, अगली कक्षा का पहचान पत्र, दसवीं-बारहवीं, स्नातक की मार्कशीट, स्कूल/कॉलेज मान्यता संख्या तथा स्कूल/कॉलेज कोड के अलावा अन्य किसी विभाग में छात्रवृति के लिए आवेदन न करने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
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जिला कल्याण अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित, विमुक्त, घुमन्तू व अर्धघुमंतू,पिछडा वर्ग खंड ए तथा टपरिवास जातियों के वे छात्र ही योजना के पात्र होंगे जिनके 1०वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक है, व शहरी क्षेत्रों के छात्रों के लिए 70 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार स्नातक के लिए इन्ही जातियों के ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए 65 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा पिछडे वर्ग खंड बी व सामान्य तथा अन्य वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए 75 व शहरी क्षेत्र के 80 प्रतिशत अंक वाले ही छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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