हरियाणा के जींद में कोर्ट ने जमीन विवाद के चलते गोली मारकर 2 लोगों की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रिश्वत के आरोप में तीन गिरफ्तार: कुंजपुरा थाना के SHO व ASI ने की थी 80 हजार रुपए की डिमांड, चकबंदी क्लर्क को 50 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार
अदालत में चले अभियोग के अनुसार, 7 फरवरी 2016 को गांव रामराय खेड़ा निवासी कविता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही दीपक परिवार के साथ उनका जमीन को लेकर वर्ष 2011 से विवाद चला आ रहा था। उसी विवाद के चलते दीपक ने रात को उसकी मां सतवंती तथा भाई कृष्ण की गोली मार कर हत्या कर दी।
2016 में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने कविता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दीपक को उम्र कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी दीपक को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जींद में हत्यारे को उम्रकैद: जमीनी विवाद में 2 लोगों को मारी थी गोली; कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया
हरियाणा के जींद में कोर्ट ने जमीन विवाद के चलते गोली मारकर 2 लोगों की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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2016 में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने कविता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दीपक को उम्र कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी दीपक को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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