आपसी समाधान के लिए लोक अदालत हो रही हैं कारगर साबित : सीजेएम रेखा
एस• के• मित्तल
जींद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहनीय भूमिका की रूपरेखा पर कार्य किया जा रहा है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी है हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर न्यायिक परिसर जींद व उपमंडल स्तर पर न्यायिक परिसर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 मई को किया जाएगा व 19 अप्रैल को उपमंडल नरवाना की न्यायिक परिसर में प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
see more:
गर्मी व लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इसी क्रम में आज एडीआर सेंटर के सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया । इस मीटिंग में जिला बार एसोसिएशन के सचिव देवराज मलिक, लीड बैंक मैनेजर ,इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण सक्षम युवा उपस्थित रहे। प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में किसी भी प्रकार के लंबित मामलों को समाधान के लिए रखा जा सकता है। लोक अदालतों के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं। लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है जिनका दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान किया जा सके। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी सामान्य लोक की तरह ही अहमियत है। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋ ण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जा सकते हैं।