एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों पुलिस ने चोटें मारकर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। उपमंडल के गांव रोहढ़ निवासी सिन्द्र सिंह ने शराब ठेकेदार सुखा निवासी करनाल, सुखा, आशु, दयाल व अमित निवासी गांव मुआना समेत 10-15 अन्य नामालूम के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि वह गांव रोहढ़ स्थित शराब के ठेके बीयर की बोतल लेने गया था।
सफीदों, सफीदों पुलिस ने चोटें मारकर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। उपमंडल के गांव रोहढ़ निवासी सिन्द्र सिंह ने शराब ठेकेदार सुखा निवासी करनाल, सुखा, आशु, दयाल व अमित निवासी गांव मुआना समेत 10-15 अन्य नामालूम के खिलाफ शिकायत देकर कहा कि वह गांव रोहढ़ स्थित शराब के ठेके बीयर की बोतल लेने गया था।
वहां पर शराब ठेकेदार सुखा शराब पीने लग रहा था। इस दौरान मुझसे उसकी शराब की बोतल टूट गई। जिस कारण वह तैश में आ गया और मेरे साथ गाली-गलौच व मारपीट करने लगा। वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने हमारा झगडा समाप्त करा दिया और मैं शराब की बोतल के पैसे देकर वहां से अपने घर आ गया। बाद में आरोपी सुखा ठेकेदार ने अपने दूसरे साथियों को फोन करके शराब ठेके पर बुला लिया। उन्होंने मुझे दोबारा फोन करके वहां बुला लिया। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो आरोपियों ने मुझ पर लाठी-डंडों व तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में मुझे काफी चोटें आई।
इस दौरान मेरी पत्नी भी वहां पर आ गई थी और उसने मुझे आरोपियों से छुड़वाया। उन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ भी धक्का-मुक्की की, गाली-गलौच किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 323, 341, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।